रामपुर।फिल्म अभिनेत्री रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा को गुरुवार को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बरी कर दिया है।जयाप्रदा पर साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट के बाहर जब जयप्रदा आईं तो उन्होंने भी वी शेप में उंगलियां दिखाकर इस राहत को सेलिब्रेट किया।इस मौके पर जयाप्रदा ने कहा कि मुझे बरी कर दिया गया है। इससे मैं खुश हूं,अदालत का शुक्रिया,मैने हमेशा अदालत का सम्मान किया है।मैंने कभी भागने की कोशिश नहीं की।
कोर्ट में पेश हुईं जयाप्रदा
इससे पहले जयाप्रदा रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुईं।जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला केमरी थाने में दर्ज किया गया था।कोर्ट में पेशी के दौरान जयाप्रदा ने अपने वकीलों के साथ मामले पर चर्चा की और सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें निर्दोष करार दिया।
एमपी-एमएलए कोर्ट में हो रही थी सुनवाई
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि जयाप्रदा के खिलाफ अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। अमरनाथ तिवारी ने बताया कि मामले की सुनवाई स्थानीय सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत में का जा रही थी।न्यायाधीश शोभित बंसल ने आरोप साबित न होने पर पूर्व सांसद को दोषमुक्त करार दिया। फैसला सुनाए जाने के दौरान जयाप्रदा भी न्यायालय में मौजूद थीं।
2019 में भाजपा के टिकट पर लड़ा था चुनाव
बता दें कि फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा ने 2019 का लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रामपुर से चुनाव लड़ा था।जयाप्रदा के खिलाफ प्रचार के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में रामपुर के कैमरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।अदालत के फैसले से खुश जयाप्रदा ने संवाददाताओं से कहा कि वह इसके लिये न्यायालय का धन्यवाद देती हैं।
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