दिल्ली वालों संभल जाओ, मंगलवार से लागू हो रहा GRAP-1, जानें किन चीजों पर लग बैन
दिल्ली वालों संभल जाओ, मंगलवार से लागू हो रहा GRAP-1, जानें किन चीजों पर लग बैन

15 Oct 2024 |  34





नई दिल्ली।राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियों का आगाज होते ही एयर पॉल्यूशन की भी एंट्री हो गई है।राष्ट्रीय राजधानी में लगातार दूसरे दिन एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक दशहरा के बाद बीते रविवार को दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 224 पर पहुंच गया। वहीं सोमवार को भी पॉल्यूशन का स्तर 234 तक पहुंच गया, जो खराब श्रेणी में आता है।

मंगलवार से हुआ लागू

इसी को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल भी GRAP-1 को लागू करने का निर्देश दे दिया गया है।आज मंगलवार से लागू हो गया है। इसी के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई चीजों पर बैन भी लग गया है। बता दें कि इस चरण में खुले में कचरा जलाने पर बैन,डीजल जनरेटर के उपयोग को सीमित करना और रेस्टोरेंट में कोयले या जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर बैन लगाना शामिल है। GRAP-1 तब लागू होता है जब शहर का एक्यूआई 200 के पार पहुंच जाता है।

अब इन चीजों का रखें ख्याल

अपने गाड़ी के इंजन को ठीक से ट्यून करके रखें।

गाड़ी में टायर का उचित दबाव बनाए रखें।

अपने गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट रखें।

रेड लाइट पर गाड़ी का इंजन बंद रखें।

गाड़ियों के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हाइब्रिड वाहनों या EV को प्राथमिकता दें।

311 एप, ग्रीन दिल्ली एप, समीर एप आदि के माध्यम से एयर पॉल्यूशन गतिविधियों की रिपोर्ट करें।

आसपास ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं।

PUC के नियमों का सख्ती से पालन।

सड़कों पर जमी धूल को उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव।

भीड़भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफ़िक पुलिस की तैनाती।

कम से कम बिजली कटौती।

इन चीजों पर लगा बैन

500 वर्ग मीटर या उससे ज़्यादा के आकार के प्राइवेट कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन प्रोजेक्ट्स पर रोक।

दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में पॉल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट और थर्मल पावर प्लांटों पर कार्रवाई।

पटाखों के प्रोडक्शन, स्टोरेज, और बिक्री पर रोक।

10-15 वर्ष पुराने डीजल/पेट्रोल वाहन पर रोक।

खुले में कचरा जलाने पर रोक।

खुले स्थानों पर कूड़ा-कचरा फैलाने पर रोक।

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