नई दिल्ली।आपका पैसा सहारा में फंसा है और कई बार रिफंड पोर्टल पर आवेदन करने के बाद भी पैसा आपके खाते में नहीं आया है तो आपके लिए बड़ी खबर है। अब 50000 या 10 लाख रुपये नहीं बल्कि पूरे पैसे के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस अपडेट की जानकारी सहकारिता मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कर दी है।इसके अलावा सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर 3 नए हेल्पलाइन नंबर, 011 44716198/01144716498/01144716887 जारी किए गए हैं।
सहकारिता मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी
सहकारिता मंत्रालय ने एक्स पोस्ट के जरिए जानकारी दी है, 22 अक्टूबर 2026 तक 9,585 करोड़ रुपए से अधिक की राशि रिफंड की जा चुकी है।आवेदन जमा करने की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है।अपनी पात्रता और आवेदन संबंधी जानकारी के लिए सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल पर जाएं।
बता दें जिन लोगों ने पहले से आवेदन कर रखा है और उन्हें पेमेंट फेल होने का मैसेज आ चुका है,वे लोग बताई गई कमियों के दूर करके री-सबमिशन पोर्टल https://mocresubmit.crcs.gov.in/resubmission/#/home पर फिर से आवेदन करें।
चार सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को मिलेगा लाभ
सहारा रिफंड की प्रक्रिया के तहत चार सहकारी समितियों के पात्र जमाकर्ता आवेदन कर सकते हैं।इनमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड,लखनऊ,सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल,हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद शामिल हैं।
कहां और कैसे करें आवेदन
सहारा में जमा पैसे का रिफंड पाने के लिए पात्र जमाकर्ता सरकार के आधिकारिक पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इन सोसायटियों के असली जमाकर्ता पोर्टल पर लॉग-इन कर सकते हैं,वहां उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर अपना क्लेम जमा कर सकते हैं और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। जमाकर्ता का मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हो और उनके पास बैंक खाता हो। साथ ही, अपने क्लेम और जमा की गई रकम के सबूत के तौर पर जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखें।
45 दिनों के अंदर मिलेगी जानकारी
आवेदन जमा करने के 30 दिनों के अंदर सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा इसकी जांच (वेरिफिकेशन) की जाएगी।इसके बाद 15 दिनों के अंदर यानी ऑनलाइन क्लेम करने के कुल 45 दिनों के अंदर, SMS या पोर्टल के माध्यम से फैसले की जानकारी दे दी जाएगी। पोर्टल ने जमाकर्ताओं से अनुरोध किया है कि वे चारों सोसायटियों से जुड़े सभी क्लेम एक ही आवेदन फॉर्म में जमा करें। केवल पोर्टल के जरिए ऑनलाइन दायर किए गए क्लेम पर ही विचार किया जाएगा। क्लेम जमा करने के लिए कोई शुल्क नहीं है।
निवेशक इन बातों का रखें ध्यान
आवेदन में कमी का मैसेज मिला है तो री-सबमिशन पोर्टल पर बताई गई समस्या के अनुसार कार्रवाई करें,पेमेंट प होने की स्थिति में पोर्टल पर दिए गए निर्देशों का पालन करें,आवेदन करने से पहले सभी जरूरी जानकारियों और दस्तावेजों की जांच कर लें।किसी एजेंट या अनजान व्यक्ति को रिफंड दिलाने के नाम पर पैसे न दें।