
नई दिल्ली।राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।भाजपा नेता सूरजभान चौहान ने सितंबर 2018 में सौरभ भारद्वाज के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए मुकदमा चलाने की मांग की थी।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने भाजपा के सूरजभान चौहान की ओर से निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया।न्यायाधीश ने कहा कि आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है।चौहान ने आरोप लगाया था कि भारद्वाज ने 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठा दावा करक उन्हें बदनाम किया था कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता इस शिकायत को देर से दायर करने की माफी के हकदार नहीं हैं। इसलिए यह आवेदन खारिज किया जाता है।इसके खिलाफ सूरजभान चौहान ने ऊपरी अदालत में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी,जिसे विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।
बता दें कि शिकायत दिसंबर 2024 में राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की गई थी।मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 19 फरवरी को सूरजभान चौहान की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि कथित मानहानि का अपराध सितंबर 2018 में हुआ था और मौजूदा शिकायत दर्ज करने की समय सीमा तीन साल थी।
|