अयोध्या।चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान कर दिया है।इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 10 में से 9 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया था,लेकिन अयोध्या की हाई प्रोफाइल मिल्कीपुर विधानसभा सीट में उपचुनाव रोक दिया था।इसके पीछे की वजह ये सामने आई थी कि एक चुनाव याचिका की वजह से मिल्कीपुर उपचुनाव रोका गया है।
वकील ने याचिका को वापस लेने का किया ऐलान
इस मामले में नया अपडेट ये है कि मिल्कीपुर के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा के वकील ने याचिका को वापस लेने का ऐलान किया है। गोरखनाथ बाबा का काम देखने वाले एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह ने वीडियो जारी करके ये ऐलान किया है।
क्या है याचिका,जिसकी वजह से रुका उपचुनाव
मिल्कीपुर के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने साल 2022 विधानसभा चुनाव में हारने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के चुनाव जीतने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी,जो फिलहाल कोर्ट में लंबित है। गोरखनाथ बाबा के मुताबिक अवधेश प्रसाद ने नॉमिनेशन के समय जो हलफनामा दाखिल किया था उसमें नोटरी की डेट एक्सपायरी थी। बता दें कि अगर नोटरी की डेट एक्सपायरी होती है तो नामांकन कैंसिल कर दिया जाता है।गोरखनाथ बाबा ने MLC अनूप गुप्ता के केस को आधार बनाकर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। गोरखनाथ बाबा साल 2017 में मिल्कीपुर से विधायक बने थे,लेकिन 2022 के चुनाव में हार गए थे। 2022 में सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने लगभग 13 हजार से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी।
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