रामपुर।रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में बड़ा झटका लगा है।रामपुर की एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने इस मामले में आजम खान की सजा तीन साल बढ़ा दी है।अब आजम को 10 साल की सजा काटनी होगी। साथ ही कोर्ट ने आजम खान पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है।बेटे अब्दुल्ला आजम की सात साल की सजा बरकरार रखी है और जुर्माना बढाकर 3.50 लाख रुपए कर दिया है।दो पैन कार्ड मामले में सजा बढ़ाने की अपील पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
बता दें कि अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने नवंबर 2025 को आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म को 7-7 साल की सजा और 50-50 हज़ार का जुर्माना लगाया था।सजा होने के बाद से आजम खान और अब्दुल्ला आजम रामपुर जेल में बंद हैं।बचाव पक्ष की और से सजा के खिलाफ और अभियोजन पक्ष की ओर से सजा बढ़ाने को लेकर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई थी।बचाव पक्ष की ओर से सजा के खिलाफ अपील को सेशन कोर्ट पहले ही खारिज चुका था।अभियोजन पक्ष की ओर से सजा बढ़ाने की अपील पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष की दलील
अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहीं अधिवक्ता सीमा राणा ने कोर्ट के फैसले को न्याय की जीत बताया। सीमा राणा ने कोर्ट में दलील दी कि फर्जीवाड़ा और संवैधानिक दस्तावेजों में हेरफेर एक गंभीर मामला है,इसमें कड़ी सजा की जरूरत है।कोर्ट ने सीमा राणा की दलील को स्वीकार करते हुए, आजम खान की सजा को तीन साल बढ़ा दिया और दोनों पर भारी जुर्माना भी लगाया।
क्या है मामला
भाजपा नेता आकाश सक्सेना की तरफ से शिकायत की गई थी।आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने अपने पिता के राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए दो अलग-अलग जन्म तिथि का पैन कार्ड बनवाया। इस फर्जीवाड़े के तहत आजम खान ने अब्दुल्ला का पासपोर्ट भी बनवाया और यूपी की स्वार सीट से चुनाव भी लड़वाया। इस मामले में हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया था।