माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर को SC से मिली राहत, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में मिली अग्रिम जमानत
माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर को SC से मिली राहत, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में मिली अग्रिम जमानत

06 May 2024 |  45





नई दिल्ली।माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे छोटे बेटे उमर अंसारी को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 2022 के आचार संहिता के उल्लंघन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर को अग्रिम जमानत दी है।उमर पर आरोप है कि उसने अन्य आरोपियों के साथ मऊ जिला प्रशासन को धमकी दी थी और 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था। वहीं उमर के बड़े भाई अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत देने वाले मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है।

अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से मुख्तार अंसारी के 40वें दिन की प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए उसके बड़े बेटे को अंतरिम जमानत की मांग की।सिब्बल ने कहा कि इस मामले में जल्द सुनवाई हो।चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने सात मई को सुनवाई का आश्वासन दिया है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते माह 9 अप्रैल को माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को तीन दिन की राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने की इजाजत दी थी।सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पूरी सुरक्षा के साथ अब्बास अंसारी को ले जाया जाए।इसके अगले दिन अब्बास अंसारी ने अपने पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ा था।इसके बाद अब्बास अंसारी को गाजीपुर जेल में रखा गया। 11 और 12 अप्रैल को अब्बास अंसारी ने अपने परिवारवालों से मुलाकात की थी। 13 अप्रैल को अब्बास अंसारी को वापस कासगंज जेल लाया गया था।

बता दें कि अब्बास अंसारी अपने पिता मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल नहीं हो सके थे।जब मुख्तार की मौत हुई थी तो अब्बास को पैरोल दिलवाने की कोशिश की गई,लेकिन किसी कारणवश अब्बास को पैरोल नहीं मिल सकी थी।अब्बास अंसारी के खिलाफ 11 से अधिक मामले लंबित हैं, जिससे शुरू में अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल में बंद किया गया था, बाद में कासगंज जेल शिफ्ट किया गया।

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